गोण्डा - थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परासपट्टी में अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21.08.09 को किसुन सिंह पुत्र हरीराम सिंह निवासी परासपट्टीपुरवा थाना उमरीबेगमगंज को लाठी डण्डा से मार पीट कर हत्या कर दी गयी थी। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जघन्य अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार दिनबन्धु द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने आजीवन कारावास व ₹20,000- 20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
1. इन्द्रबहादुर सिंह उर्फ गंगा सिंह पुत्र आदित्य प्रसाद सिंह नि0 परास पट्टी पुरवा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा
2. प्रदीप सिंह पुत्र श्री शिवबहादुर सिंह नि0 परास पट्टी पुरवा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा
3. कुलदीप सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह नि0 परास पट्टी पुरवा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा
4. खदेरू यादव पुत्र सीताराम यादव नि0 परास पट्टी पुरवा थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा
5. हरेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू सिंह पुत्र बल बहादुर सिंह नि0 बहादुरपुर थाना उमरीबेगमगंज जिला गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-170/09, धारा 147,148,149,307,302,201 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
Tags
Gonda