गोण्डा - अभियोजन अधिकारियों की दमदार पैरवी की बदौलत फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अपने नाम जमीन कराने के 12 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोंडा द्वारा अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह जानकारी देते हुए जेडी अभियोजन राम अचरज चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 2009 में अभियुक्त पृथराज द्वारा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जमीन अपने नाम बैनामा करा ली गई थी। जिसमें थाना धानेपुर में मुकदमा अपराध संख्या 486/2009 धारा- 419, 420, 467, 468, 471 दर्ज किया गया था। सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष कुमार द्वारा सम्बन्धित मामले में नियमित पैरवी की गई जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोंडा द्वारा पांच वर्ष के कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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