गोण्डा - जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बावजूद सरकारी गल्ला देने मे गड़बड़ी करने वाले कई कोटेदार फंस गए हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे मनबढ़ कोटेदारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए दुकानें निलंबित करने तथा जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की है।
बताते चलें कि शासन के निर्देशानुसार माह दिसम्बर 2021 से माह मार्च 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को प्रत्येक माह खाद्यान्न के साथ साथ 01 किग्रा खाद्य तेल 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक एवं 01 किग्रा साबूत चना का निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विभिन्न स्तरों से प्रायः ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ उचित दर विक्रेताओं द्वारा शासन के मंशा के अनुरूप लाभार्थियों, कार्डधारकों को वितरित किये जाने वाले निःशुल्क खाद्यान्न व अन्य सामग्री के वितरण के समय उपभोक्ताओं को अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न न देकर घटतौली की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त कुछ विक्रेताओं द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री न देकर धनराशि की वसूली की जा रही हैं
विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में खाद्य विभाग एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उचित दर विक्रेताओं के द्वारा किये जा रहे आवश्यक वस्तुओं के वितरण की गहन जॉच करायी गयी। जांच में पायी गयी गंभीर अनियमितताओं के फलस्वरूप तहसील करनैलगंज के विकासखंड कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम सभा राजगढ अमीन के उचित दर विक्रेता मदन चन्द्र, विकासखण्ड करनैलगंज अन्तर्गत ग्राम सभा अहिरौरा के विक्रेता अख्तर व ग्राम सभा पैरोरी के विक्रेता कृष्ण मुरारी ओझा, तहसील मनकापुर के विकासखण्ड मनकापुर अंतर्गत ग्राम सभा मिश्रौलिया गोसाई के विक्रेता करम अली तथा तहसील सदर के विकासखण्ड झंझरी अंतर्गत ग्राम सभा बूढा देवर के उचित दर विक्रेता तापेश्वरी प्रसाद के उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त कुछ उचित दर विक्रेताओं के वितरण में आंशिक कमियों परिलक्षित हुई, जिसमें तहसील सदर के विकासखंड इटियाथोक अंतर्गत ग्राम सभा भवानीपुर कला के विक्रेता धर्मेन्द्र कुमार , ग्राम सभा रमवापुर नायक के विक्रेता ओमप्रकाश एवं विकासखंड मुजेहना के विक्रेता सालिकराम द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि पांच हजार रूपए शासन के पक्ष में जब्त कर भविष्य में वितरण के प्रति अपेक्षित सुधार हेतु कठोर चेतावनी दी गयी है।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त जनसामान्य/कार्डधारकों को सूचित किया है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अनियमितता की जाती है, तो इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के साथ-साथ जिला पूर्ति कार्यालय में मिलकर अथवा दूरभाष संख्या- 05262-230352 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता के विरूद्ध वितरण में अनियमितता किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध दुकान निलम्बन, निरस्तीकरण के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। उन्होंने बताया है कि माह के द्वितीय वितरण चक शनिवार 22 जनवरी से प्रारम्भ होगा, जिसमें अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाना है। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने दुकान से सम्बद्ध समस्त कार्डधारकों को शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं िकवे जॉच की प्रक्रिया निरन्तर जारी रखें।
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