गोण्डा - जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम-194, सपठित नियमावली-1945 के अन्तर्गत जनपद के समस्त दवा विक्रेताओं एवं फार्मेसी के मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों के अन्दर व बाहर एक माह के अन्दर सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक दशा में लगवाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने जिला औषधि नियंत्रक/ड्रग इन्स्पेक्टर को निर्देश दिए है कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि ड्रग इन्स्पेक्टर किसी भी समय केसी भी मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज व सीसीटीवी स्थापन की जांच की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी मालिक द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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