विद्यालय के संचालन में शैक्षणिक समय हुआ निर्धारित -जिलाधिकारी



       जिलाधिकारी डॉ0 उज्ज्वल कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालय में शैक्षणिक समय  का निर्धारण किया गया है। उन्होने बताया कि 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक संचालित होगा। 
        उन्होंने कहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 में निहित प्राविधानानुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों / शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कक्षा 1 से 5 तक के लिए दो सौ कार्य दिवस एवं 800 शिक्षण घंटे तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस एवं 1000 शिक्षण घंटे निर्धारित किया गया है तथा शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या पैतालिस शिक्षण घंटे जिसके अन्तर्गत तैयारी के घंटे भी है , निर्धारित किया गया है तथा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में विद्यालय बन्द होने के कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित रही है।
           उन्होंने कहा है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में जनपद में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ यूनीफार्म , स्वेटर , जूता मोजा एवं स्कूल बैग के कय से सम्बन्धित धनराशि उनके माता / पिता / अभिभावकों के बैंक खातों में डी० बी० टी० के माध्यम से हस्तान्तरित किये जाने हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कराने एवं विद्यालयों में नव नामांकित शत प्रतिशत छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत कराने तथा पूर्व से पंजीकृत छात्र छात्राओं को नये सत्र में नवीनीकृत किये जाने , जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बना है उनका आधार कार्ड बनवाये जाने, विद्यालयों में नामांकित समस्त छात्र छात्राओं का आधार नं० एवं उनके माता / पिता / अभिभावक का आधार नम्बर उनकी सहमति पत्र के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये जाने आदि से सम्बन्धित आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना है।
            जिलाधिकारी ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्य यथा- हाउस होल्ड सर्वे का कार्य : स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया , ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियां , मानव सम्पदा पोर्टल का अपडेशन एवं अन्य प्रशासकीय कार्य तथा समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विद्यालय समय में उपस्थिति अनिवार्य /आवश्यक है।
            जिलाधिकारी निर्देशित किया है कि ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने तक विद्यालय प्रातः 7.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे संचालित किया जायेगा तथा पठन - पाठन हेतु समस्त छात्र - छात्रायें प्रातः 7.30 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिसमें प्रार्थना / योगाभ्यास प्रातः 7.30 बजे से 7.40 बजे तक एवं मध्यावकाश प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 10.16 तक होगा। शिक्षक / शिक्षामित्र / अनुदेशक विद्यालय समय प्रातः 7.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकिय कार्यो / दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति यथावश्यक निर्णय लेने के लिये अधिकृत होगी।

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