गोण्डा - जिलाधिकारी डाॅ0 उज्ज्वल कुमार ने कानून व्यवस्था, नशीले पदार्थों एवं शराब की दुकानों पर सतत दृष्टि रखने के लिए होली पर्व के अवसर पर 17 मार्च की शाम 06 बजे से 18 मार्च 2022 की शाम 06 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर शाॅप, भांग एवं डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकानों की बंदी के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।
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