गोण्डा - बीते 5 फरवरी को शंकर दयाल मिश्रा पुत्र स्व0 स्वामी दयाल मिश्रा नि0 रानीजोत बड़गांव थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ने थाना को0 नगर पर सूचना दी थी कि मेरे पुत्र नितिन मिश्रा को मेरे ही गांव के रहने वाले नीरज जैसवाल व उसके छोटे भाई शुभम जैसवाल ने जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया था। जिससे मेरे बेटे के पैर में गोली लग गयी है जिसका ईलाज जिला अस्पताल गोण्डा में चल रहा है। सूचना पर को0 नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-114/22, धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटनास्थल पहुॅचकर गहनता से जांच की गयी तो मौका मुआयना व तत्कालिक साक्ष्यों के आधार पर घटना संदिग्ध प्रतीत हुई।
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने घटना को संज्ञान मे लेते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर इस मामले का सूक्ष्मता से अन्वेषण कर घटना के सही खुलासा करने एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्र0नि0 को0 नगर को दिए थे।
थाना को0 नगर पुलिस द्वारा सूक्ष्मता से किए गए अन्वेषण में यह बात प्रकाश में आयी कि वादी के लड़के व विपक्षियों के साथ बीते 5 फरवरी को आपसी कहॉ-सुनी हुई थी। उसी बात से नाराज होकर वादी के लड़के नितिन मिश्रा ने विपक्षियों को फंसाने के उद्देश्य से अपने पैर में खुद ही गोली मार ली थी वादी के लड़के नितिन मिश्रा को आज सोमवार को गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद कर लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को उत्साहवर्द्धन हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त
01. नितिन मिश्रा पुत्र शंकर दयाल मिश्रा नि0 रानीजोत बड़गांव थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
02. मु0अ0सं0-117/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास
01. मु0अ0सं0-158/17, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-794/19, धारा 279,336,337,338,504,506,427 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
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