कार्डधारकों की बल्ले बल्ले,22 से 28 फरवरी तक बंटेगा निःशुल्क खाद्यान्न

गोण्डा - जिलाधिकारी डाॅ0 उज्जवल कुमार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने चेतावनी कि यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली/अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध कठारे दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
    जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) तथा निःशुल्क वितरण दिनांक 22.02.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 28.02.2022 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहॅू व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के साथ-साथ प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड धारक को त्रैमास जनवरी, फरवरी व मार्च 2022 के सापेक्ष 01 किग्रा0 प्रति कार्ड अनुमन्य कुल 03 किग्रा0 चीनी का वितरण माह फरवरी 2022 के द्वितीय वितरण के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा दिनांक 25.02.2022 तथा 26.02.2022 को उपलब्ध रहेगी। योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 28.02.2022 रहेगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न का वितरण कार्य प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
    उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें इसके लिए प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर शिक्षा विभाग, विकास विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में तथा ब्लाक, तहसील व जिला स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया है, जो माह फरवरी 2022 के द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी सम्बन्धित उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपस्थित रहकर उपर्युक्त आदेश में उन्हे सौंपे गये दायित्वों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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