नवाबगंज पुलिस की बडी कार्यवाही, 4,500 ली0 कच्ची शराब व उपकरण बरामद, 4 गिरफ्तार

गोण्डा - पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने आगामी विधान सभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देशन जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबंगज पुलिस को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।
आज दिनांक 30.01.2022 को प्र0नि0 नवाबगंज संतोष कुमार सिंह द्वारा टीमें गठित कर जैतपुर मांझा क्षेत्र के घाघरा नदी के बीचो-बीच स्थित टापू मंे अवैध शराब का निर्माण करते 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 4,500 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर 10 हजार कुण्टल लहन नष्ट किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी। जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध यह अभियान निरन्तर जारी रहेगा तथा पूरे जनपद में अवैध शराब के विरूद्ध ड्रोन से सर्तक निगरानी रखी जा रही है। उत्साहवर्द्धन हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्र0नि0 नवाबगंज व उनकी पुलिस टीम को 25,000 रूपये से पुरस्कृत किया गया। 
 
गिरफ्तार अभियुक्तगणः
01. सुनील निषाद पुत्र राम विलास नि0 ग्राम केवटहिया जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. हनुमान पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 ग्राम मल्लाहनपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. लक्ष्मण निषाद पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 ग्राम मल्लाहनपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. राजू पुत्र कोलई नि0 ग्राम जैतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा हालपता लाल शहीद चौराहा खेमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः
01. मु0अ0सं0-62/22, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-63/22, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-64/22, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-65/22, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगीः
01. 4,500 ली0 अवैध कच्ची शराब।
02. शराब बनाने के उपकरण (ड्रम/टंकी आदि)
03. 10 हजार कुन्टल लहन नष्ट।

गिरफ्तार कर्ता टीम
संतोष कुमार सिंह प्र0नि0 नवाबगंज मय पुलिस टीम।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form