राजकीय मेडिकल कालेज गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

गोण्डा - उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेश के अनुपालन में तहसील सदर गोण्डा अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्री कृष्ण प्रताप सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की अध्यक्षता में किया गया। 
           सचिव द्वारा विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि श्रमिक समाज के विशिष्ट समूह होते हैं , इस कारण श्रमिकों के लिए बनाये गये विधान , एक सामाजिक विधान की अलग श्रेणी में आते हैं। श्रम विधानों की व्यापकता और उनके बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा जाना उपयुक्त समझा जाता है।
           श्रमिक जो असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं , को जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने , अस्थायी एवं अनियमित रोजगार , अनिश्चित कार्य अवधि , मूलभूत तथा कल्याण सुविधाओं आदि के अभाव के कारण इनकी स्थिति अत्यन्त कमजोर एवं दयनीय होती है। पर्याप्त कानूनी प्रावधानों के कारण कर्मकारों की सही जानकारी हासिल करना , जिम्मेदारी निर्धारित करना एवं सुधारात्मक उपाय अमल में लाने हेतु कर्मकारों की सुरक्षा , कल्याण एवं अन्य सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से अधिनियमों का सृजन किया गया है । श्रमिकों के हित में भी शासन द्वारा श्रम पोर्टल के माध्यम से कई योजनाओं को शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा अद्यतन श्रम कानूनों की भी जानकारी दी गयी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अमित यादव, प्रोजक्ट मैनेजर प्रवीण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, पराविधिक स्वयं सेवक संजय कुमार दूबे आदि श्रमिकगण उपस्थित रहे।

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