बाल विवाह कानूनन अपराध,इसे रोकना हम सबका सामाजिक दायित्व - डीएम।

गोण्डा - रविवार 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाह के रोकने के लिए जिलाधिकारी डॉ॰ नितिन बंसल ने प्रोबेशन विभाग, पुलिस और  चाइल्ड  हेल्पलाइन को सख्त निर्देश दिए हैं.
   जिलाधिकारी ने बताया कि रविवार को अक्षय तृतीया के दृष्टिगत कोलैब 1098 गोण्डा, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा बॉल कल्याण समिति संयुक्त रुपए से योजनाबद्ध तरीके से  कार्यरत है. सम्पूर्ण जिले में पंचायत स्तर पर सभी स्टेक होल्डर को संभावित बाल विवाह पर नजर बनाए रखने के लिये लगातार सचेत किया जा रहा हैं।
  जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि यदि जिले मेँ कहीं  भी बाल विबाह होने की सूचना मिले तो तुरंत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 112 पुलिस सेवा ,181 महिला हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने पर दे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि  बाल विवाह कानूनन अपराध है,इसे रोकना हम सबका सामाजिक दायित्व है।

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