गोण्डा - आसन्न विधानसभा निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत जहाँ एक ओर जिले में नए मतदाता बनाने व मतदाता सूची में आवश्यकतानुसार संशोधन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रगति पर है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु लगातार विभिन्न प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
स्वीप प्रभारी/जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले में विवेकानंद इंटर कालेज गोण्डा तथा सुभाष इंटर कॉलेज उमरीबेगमगंज में पोस्टर व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। छात्राओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। पोस्टर व मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं ने जनसामान्य से अपील किया कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में 30 नवंबर तक चलने वाले पुनरीक्षण अभियान का हिस्सा बनें और ऐसे युवा जो अभी तक किन्हीं कारणवश मतदाता नहीं बन सके हैं, उन्हें मतदाता बनाएं।
स्वीप प्रभारी राकेश कुमार ने अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि एक जनवरी 2022 को जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी उन्हें मतदाता बनाने के लिए अभियान में विशेष फोकस किया जाएगा। इस दौरान सात, 13, 21 व 27 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। सभी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने के लिए विशेष कैंप लगेंगे। युवा ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह भी बताया कि मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन आज कर दिया गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व नाम कटवाने के लिए दावे और आपत्तियां एक नवंबर से 30 नवंबर तक ली जाएंगी। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी, 2022 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरा जाएगा। किसी प्रवासी द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6ए, नाम कटवाने के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज नामों में त्रुटियां ठीक कराने के लिए फार्म-8 तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8ए भरकर संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में से किसी एक जगह प्रस्तुत कर सकते हैं।
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