बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी

गोण्डा - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा श्री मयंक कुमार जैन के अध्यक्षता में तथा मार्कण्डेय शाही जिलाधिकारी गोण्डा , डॉ ० दीनानाथ सप्तम अपर जिला जज / नोडल अधिकारी लोक अदालत , श्री चन्द्रमोहन चतुर्वेदी अपर सत्र न्यायाधीश / पाक्सो एक्ट , श्रीमती चिर कुमारित्वा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , श्री अनुपम शौर्य सिविल जज सी ० डि ० एवं श्री कृष्ण प्रताप सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के साथ जनपद न्यायालय के सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण की उपस्थिति में 14 नवम्बर, 2021 को बाल दिवस एवं सम्पूर्ण भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव के अनुसरण में विधिक सेवा व सहायता गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज में बाल दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । 
            इस कार्यक्रम के पूर्व स्कूल कालेज के छात्र छात्राओं व न्यायिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विधिक जागरूकता से सम्बन्धित तख्तियों , प्रभात करियों एवं साइकिल रैली के माध्यम से किया गया तथा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रोजेक्टर द्वारा यूट्यूब लिंक के माध्यम से प्रसारित भी किया गया । बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी । माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा बताया गया कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 2021 से 14 नवंबर, 2021 तक आयोजित किया गया , जिसका उद्देश्य भारत के संविधान में जनसामान्य के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है , जिससे जनपद के समस्त जनमानस तक विधिक सेवा / सहायता गतिविधियों से जागरूक करना है ।
    विधिक जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आजादी के अमृत महोत्सव के श्रृंखला में 2 अक्टूबर, 2021 से 14 नवंबर, 2021 तक चलाये जा रहे विधिक जागरूकता एवं जन सम्पर्क अभियान के लिए जिला स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया था तथा दिन प्रतिदिन की विधिक साक्षरता गतिवधियों की समीक्षा हेतु श्रीमान डा ० दीनानाथ अपर जिला जज / नोडल अधिकारी की अध्य क्षता में उपसमिति का गठन किया गया था। इसी प्रकार तहसील स्तर पर विधिक जागरूकता गतिविधियों को संचालित करने हेतु कमेटी का गठन किया गया था। जनपद गोण्डा की 32 लाख से ऊपर जनसंख्या के पास तीन बार पहुंचकर विधिक जागरूकता किया जाना था। इसी के दृष्टिगत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जनपद में प्रत्येक ग्राम पंचायत, ब्लाक एवं तहसील में कमेटी का गठन किया गया था। जनपद में कुल 1262 कमेटियों का गठन किया गया था , जिसमें जनपद के आशा बहुओं आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं , लेखपाल , ग्राम पंचायत अधिकारी , ग्राम विकास अधिकारी , सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों , शिक्षक , छात्र , स्वयं सेवी संस्थाओं , स्वयं सहायता समूह आदि को शामिल किया गया था। इस पूरे डोर टू डोर जनसम्पर्क अभियान के लिए नियाज अहमद अंसारी को जनसम्पर्क अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस पूरे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ब्लाक के लिए एक - एक न्यायिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस पूरे विधिक जागरूकता कार्यक्रम में 02 अक्टूबर गांधी जयन्ती , 10 अक्टूबर विश्व मानसिक दिवस , 11 अक्टूबर अन्र्राष्ट्रीय बालिका दिवस 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस , 24 अक्टूबर सुयक्त राष्ट्र दिवस 09 नवम्बर विधिक सेवा दिवस और 14 नवम्बर बाल दिवस पर विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर को जिला प्रशासन के सहयोग एवं सामजस्य से वृहद विधिक साक्षरता शिविर एवं प्रदर्शनी का आयोजन जिला मुख्यालय के टाउन हाल में किया। इसी अनुक्रम में 07 नवम्बर को राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में विधिक जागरूकता द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। आम जनमानस को विधिक सेवाओं की जागरूकता हेतु माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में रेलवे स्टेशन गोण्डा अस्थायी कियोस्क स्थापित किया गया। 
             दिनांकः 23.10.2021 को प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में जनपद के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विक्रेता व आपूर्ति निरीक्षक की कार्यशाला आयोजित की गई। वैवाहिक मामलों के प्रीलिटिगेशन स्तर प्रणाली के विक्रेता व आपूर्ति निरीक्षक की कार्यशाला आयोजित पर विशेष लोक अदालत में मामले को निस्तारित कराने के लिए जन जागरूकता हेतु परिवार न्यायालय परिसर में कियोस्क की स्थापना की गयी।
            माननीय जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन से एवं जिलाधिकारी श्री मार्कंडेय शाही जी के सहयोग एवं सामजस्य से तथा न्याय प्रशासन , जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सहित जनपद के सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के साथ प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की सक्रिय सहभागिता से आज आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान विधिक साक्षरता शिविरों मुक्कड नाटकों , कार्यशाला , डोर टू डोर पम्पलेट वितरण सहित अन्य जनसम्पर्क अभियान कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुच सुनिश्चित की गया वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है , न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है । आजादी का अमृत महोत्सव अभियान में विधिक सेवा / सहायता गतिविधियों के आयोजन व व्यापक प्रचार - प्रसार एवं पहुंच सुनिश्चित करने हेतु गांव ब्लाक , तहसील एवं जिले स्तर पर सार्वजनिक राशन की दुकानदारों , आशा बहुओं , आगनबाडी कार्यकत्रियों , लेखपाल , पराविधिक स्वयं सेवकों , समाज सेवकों , एन ० सी ० सी ० कैडेट , स्काउट गाइड मेडिकल , विधि छात्र / छात्राओं , सरकारी / अर्द्धसरकारी कर्मचारियों , शिक्षित व्यक्तियों , स्वयं सहायता समूहों , स्वयं सेवी संगठनों , आदि का सहयोग रहा तथा आज तक के इस जनसम्पर्क अभियान में जनपद के समस्त गांवों , कस्बों शहरों आदि को कवर करते हुए जन जन तक विधिक सेवा / सहायता गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित की जा सकी है । इस अवसर पर पराविधिक स्वयं सेवकों के साथ जनपद न्यायालय व जिला प्रशासन के कर्मचारीगण , एन० सी० सी० कैडेट , स्काउट गाइड मेडिकल , विधि छात्र / छात्रा सहित राजकीय बालिका इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या श्रीमती गीता त्रिपाठी तथा भारी संख्या में जन समूह उपस्थित रहे।

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