गोण्डा - मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज की अध्यक्षता में बाल किशोर पुलिस इकाई (SJPU) कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के समस्त बालकल्याण/किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक में बालसंरक्षण, पाक्सो एक्ट, जे०जे० एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में वार्ता कर जानकारी दी गई। बैठक के दौरान पाक्सो एक्ट व महिला सम्बन्धी अपराधों में की जाने वाली कार्यवाहियो के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक ने बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पाक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि थानों पर उक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गस्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराए, गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बालकल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पाक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहे। महिला सम्बन्धी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाए। बालश्रम व बाल-भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको मुक्त कराया जाए। तत्पश्चात मा0 अपर जिला जज द्वारा विधिक साक्षरता के तहत जागरूक करते हुए जुबेनाइल संबंधी अपराधों में विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया व विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के बारे में विस्तार से बताया गया। इस कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड, संयुक्त अभियोजन निदेशक, जिला प्रोबेशन ऑफिसर, सी0पी0ओ0, उपेन्द्र श्रीवास्तव चीफ कोआर्डिनेटर सी0सी0आई0/एस0ए0ए0 गोण्डा, बालकल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, ए0एच0टी0यू0/एच0जे0पी0यू0, मण्डलीय यूनीसेफ व अन्य विभागों के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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