कीटनाशक का सैम्पल फेल होने पर दो दुकानदारों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश

गोण्डा - डीएम मार्कण्डेय शाही ने मानक विहीन कीटनाशक बेचने वाले दो उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि आईएफएफडीसी कृषक सेवा केन्द्र प्रो0 विनय कुमार शुक्ला खरगूपुर गोण्डा की कीटनाशक दुकान से कीटनाशक प्रेटीलाक्लोर 37 प्रतिशत का नमूना लिया गया था। जांच में नमूना फेल हो गया। डीएम ने संबंधित दुकानदार तथा कम्पनी सिंजेन्टा इण्डिया लिमिटेड महाराष्ट्रा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
इसी प्रकार मेसर्स किसान कृषि रक्षा भंडार प्रोपराइटर कुंज बिहारी इटियाथोक बाजार गोण्डा के यहां पेस्टीसाइड का सैंपल फेल होने पर दुकानदार कुंज बिहारी तथा कम्पनी अतुल लिमिटेड गुजरात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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