गोण्डा - जिलाधिकारी मार्कंण्डेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह जुलाई 2021 में सम्पन्न होने वाले *प्रथम वितरण चक्र 05 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2021 तक* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित नियमित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण हेतु निर्देश के संबंध में बताया है कि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 05 जुलाई 2021 से प्रारम्भ होकर 15 जुलाई 2021 तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 02 कि0ग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट करने की सुविधा 11 जुलाई 2021 से 13 जुलाई 2021 के मध्य उपलब्ध रहेगी। योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वीरेफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। उन्होंने बताया है कि खाद्यान्न वितरण की समाप्ति के पश्चात वितरण का आॅफलाइन डाटा सिस्टम इन्टीग्रेटर द्वारा 48 घण्टे के अन्दर, एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जायेगा। मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घण्टे के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्थान्तर्गत फीड किया जायेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान भी खाद्यान्न वितरण का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जायेगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उस मोबाइल नम्बर को राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन हेतु किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे। यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को किसी भी विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला पूर्ति अधिकारी/सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली/अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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