गोण्डा- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के आलोक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब जेट्सी ऐप व वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित/नवीन जमानतें, रिलीज, बयान 164, सी0आर0पी0सी0, रिमांड, आवश्यक दांण्डिक प्रार्थना पत्र, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देखे जाएंगे। आवश्यक दीवानी मामले स्थाई निषेधाज्ञा आरोप पत्र स्वीकृति, पुलिस रिपोर्ट, कम्पलेन्ट केस की सुनवाई भौतिक रूप से की जाएगी। वर्चुअल टाइम स्लॉट के आधार पर पूर्वाहन 11:00 बजे से 1:30 बजे तक लंबित/ नवीन जमानतें, रिमांड कार्य, आवश्यक दीवानी मामले वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तथा आरोप पत्र स्वीकृति, पुलिस रिपोर्ट, कम्पलेन्ट केस की सुनवाई भौतिक रूप से की जाएगी एवं पूर्वाहन 10:30 से 2:30 बजे तक आवश्यक दीवानी मामले स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्य प्रार्थना पत्रों की सुनवाई भौतिक रूप से की जाएगी। उक्त सूचना जनपद न्यायालय की अधिकारिक बेवसाइट-https://districts.ecourts.gov.in/gonda पर देखी जा सकती है।
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