गोण्डा - माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के आलोक में व माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा श्री मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब जनपद न्यायालय गोण्डा के समस्त न्यायालय प्रतिदिवस (अवकाश को छोड़कर) कार्य करेगें तथा साक्ष्य की कार्यवाही को छोड़कर अन्य समस्त वादों की सुनवाई /निस्तारण किया जायेगा। आवश्यक मामलों में साक्ष्य की कार्यवाही हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त कर साक्ष्य की कार्यवाही की जा सकेगी। विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित न्यायिक कार्य /रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से देखे जायेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल यथा मास्क, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वादकारी एवं अधिवक्तागण न्यायालय में प्रवेश करेगें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश व माननीय जनपद न्यायाधीश का आदेश 22 जून 2021 जनपद न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट:- https://districts.ecourts.gov.in/gonda पर भी उपलब्ध है।
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