कोविड -19 महामारी के कालचक्र में निराश्रित हुए बच्चे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में होंगे लाभान्वित

गोण्डा-मा० जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कोविड -19 प्रोटोकाल यथा-  मास्क , सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में बैठक आयोजित की गयी। 
    बैठक में सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा श्री कृष्ण प्रताप सिंह
 द्वारा उपस्थित समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि वैश्विक महामारी कोविड -19 के काल चक्र में जिन बच्चों के मां - बाप अथवा अभिभावक की मृत्यु हो गयी है अथवा जो बच्चे अनाथ / निराश्रित हो गये हैं , उनके पढ़ायी - लिखायी , रहन - सहन , खान - पान व अन्य मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान शासन द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में प्रारम्भ किया गया है। समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का व्यापक प्रसार- प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया । 
      इसी क्रम में आगामी 10 जुलाई 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन व लम्बित अधिकतम वादों के निस्तारण हेतु जन साधारण को जागरूक करने हेतु दिशा - निर्देश दिये गये। 
 इस अवसर पर पराविधिक स्वयं सेवकगण सुमनलता श्रीवास्तव , कंचन सिंह , रामदेवी , नान्हू प्रसाद यादव , संजय दूबे , प्रभुनाथ आदि उपस्थित रहे।

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