अदेय प्रमाण पत्र न जमा करने पर भी स्वीकार होगा नामांकन पत्र,लेकिन बकाया होने पर निरस्त होगा नामांकन,रा. निर्वाचन आयोग का आदेश।

गोण्डा -  त्रिस्तरीय पँचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक नई गाइड लाइन जारी की गई है जिसके मुताविक अब प्रत्याशियों द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र न जमा करने पर भी उनका नामांकन पत्र निरस्त नही किया जायेगा लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सूची से मिलान किया जायेगा तथा  सम्बंधित विभाग का बकाया होने पर उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा। आपको बता दें कि अदेयता प्रमाण पत्र बनवाने में ब्लाक तहसील, जिला पँचायत कार्यालय तथा भूमि बिकास बैंक में लंबी लाइन लगी रहती है। तथा लोगो को बहुत परेसानी  उठानी पड़ रही है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नई गाइड लाइन से लोगो को अब काफी निजात मिल सकती है।

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