लखनऊ - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा लागू आरक्षण व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की पंचायत चुनाव को लेकर जारी किए गए आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया है। तथा आगामी 27 मार्च तक नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। अब सरकार को 27 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करना होगा। कोर्ट ने आगामी 25 मई तक पँचायत चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया है।
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