करनैलगंज/गोण्डा। एक ही जमीन को भूस्वामी ने जालसाजी कर दो लोगों के नाम कर दिया बैनामा। जानकारी होने पर क्रेता पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार तब दर्ज हुआ विपक्षी पर 419,420 का मुकदमा। मामला तहसील करनैलगंज के अंतर्गत विकासखंड परसपुर के ग्राम चरौहा का है। वादी रामसहाय सिंह पुत्र कामता सिंह ने मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसमें आरोप है विपक्षी हरिकेश सिंह पुत्र लालबहादुर सिंह निवासी चरौहां परसपुर से वह एक लाख पचास रुपये देकर दिनाँक 10 अगस्त 2020 को लिखकर 11 अगस्त 2020 को नियमानुसार रजिस्ट्री दफ्तर करनैलगंज में पंजीकृत कराया था। अब पता चला विपक्षी ने उसी जमीन को दिनाँक 11 मार्च 2020 को ही जीतनरायन पुत्र लालता को पहले ही बैनामा कर चुका है। विपक्षी द्वारा पूर्व में विक्रय की गई भूमि को दुबारा बैनामा करने का अधिकार नहीं था किन्तु उसने वादी के साथ जालसाजी,धोखाधड़ी व विश्वासघात किया है। इससे वादी बहुत आहत है वह न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक के पास गया तब जाकर उसका मुकदमा लिखा गया।