गोण्डा - लाॅक डाउन-3 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन एवं दुुकानदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए व्यापार मण्डल गोण्डा द्वारा व्यवसायों के प्रकार के अनुसार दुकानों को खोलने के दिनों का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को मोबाइल की दुकानें, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकानें, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक की दुकान, बर्तन, आटो मोबाइल की दुकानें खुलेंगी। इसी प्रकार मंगलवार, वृहस्पतिवार तथा शनिवार को रेडीमेड गारमेन्ट्स, वस्त्रालय, टेलरिंग व जूते चप्पल की स्थाई दुकानें, चश्माघर, बुक/स्टेशनरी की दुकान, मोहर की दुकाने, फर्नीचार, बैग, अटैची की दुकान, ज्वैलरी की दुुकानें तथा प्रिन्टिंग प्रेस व फ्लैक्स की दुकानें खुलेंगी। इसी प्रकार मेडिकल स्टोर, फल, सब्ब्जी एंव दूध डोर स्टेप डिलीवरी, किराना स्टोर, मिठाई की दुकान, बेकर्स की स्थाई दुकानें पूर्व की भांति रोजाना खुलेगें। व्यापार मण्डल द्वारा दुकानों के खुलने एवं बन्द होने का भी समय निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार जनपद की समस्त दुकानें सुबह 07 बजे से सांय 5ः30 बजे तक खुलेगीं।
व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष मंसूर अहमद शमशी ने बताया है कि लाॅक डाउन के तीसरे चरण में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराने के दुकानदारों से अपील की गई है कि जनपद के सभी दुकानदार स्वयं व उनकी दुकान पर काम करने वाले कार्मिक अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेगें। दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मास्क, गमछा या रूमाल आदि बांधकर आएं तथा दुकानों पर सैनीटाइजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था कराई जाय। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं को दुकानों पर न आने दिया जाय। जिन दुकानों में अन्दर ग्राहक प्रवेश करेगें, ऐसी दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं दुकान के भीतर सैनीटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अलावा किसी भी दुकान पर अतिक्रमण या अनावाश्यक भीड़ नहीं लगने दी जाय जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके। व्यापार मण्डल जनपद के समस्त दुकानदारों को निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देेश दिए गए हैं तथा अनुपालन न करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।
व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष मंसूर अहमद शमशी ने बताया है कि लाॅक डाउन के तीसरे चरण में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराने के दुकानदारों से अपील की गई है कि जनपद के सभी दुकानदार स्वयं व उनकी दुकान पर काम करने वाले कार्मिक अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेगें। दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मास्क, गमछा या रूमाल आदि बांधकर आएं तथा दुकानों पर सैनीटाइजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था कराई जाय। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं को दुकानों पर न आने दिया जाय। जिन दुकानों में अन्दर ग्राहक प्रवेश करेगें, ऐसी दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं दुकान के भीतर सैनीटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अलावा किसी भी दुकान पर अतिक्रमण या अनावाश्यक भीड़ नहीं लगने दी जाय जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके। व्यापार मण्डल जनपद के समस्त दुकानदारों को निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देेश दिए गए हैं तथा अनुपालन न करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।
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