प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में करें आवेदन-



             जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संतोष गौतम ने बताया है कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कियान्वयन किया जा रहा है। 
           इस योजनार्न्तगत अधिकतम रू0 25.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है । इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 25 % एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 35 % मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है । योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 % तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनार्न्तगत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक *www.kviconline.gov.in* की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा वेबसाइट पर योजना सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
               इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी / लाभार्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 122 राजा मोहल्ला , गोण्डा से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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