गोण्डा - जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया है कि जनपद के समस्त पेंशनरों वृद्धावस्था, महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन के आवेदकों/लाभार्थियों को अवगत कराना है कि पेंशन प्राप्त किये जाने हेतु पेंशन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण (आथन्टीकेशन) तथा बैंक खाते का आधार से लिंक किया जाना अत्यंत अनिवार्य हो गया है। माह अप्रैल, 2022 से पेंशन की धनराशि आधार बेस(Aadhar based payment) भुगतान की जायेगी।
उन्होंने कहा है कि आधार प्रमाणीकरण (आथन्टीकेशन) तथा खाते से लिंक न होने की दशा में पेंशन भुगतान संभव नहीं हो सकेगा।
उन्होंने बताया है कि समस्त प्रकार के पेंशनरों को निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा पेंशन पोर्टल
पर लिंक करवाने के साथ ही साथ अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा लें।
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