गोण्डा -भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन के एक दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिन्ट मीडिया प्री-सर्टिफिकेशन राजनैतिक विज्ञापन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी द्वारा भड़काऊ, गुमराह करने वाला अथवा नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों को कतई जारी नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया कि प्रिन्ट मीडिया में 27 व 26 फरवरी को प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापन को कलेक्ट्रेट में अवस्थित मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी एमसीएमसी से प्रमाणित कराकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विज्ञापन पब्लिकेशन के 48 घंटे पहले सम्बन्धित प्रत्याशी या दल को एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापन की सामग्री के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमसीएमसी कमेटी द्वारा विज्ञापन का परीक्षण कर अनुमति प्रदान की जाएगी, उसके बाद ही प्रत्याशी या दल विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।
उन्होंने मीडिया बन्धुओं से अपील की है कि किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में पेड न्यूज प्रकाशित न करें अन्यथा सम्बन्धित न्यूज को पेड मानते हुए सम्बन्धित समाचार पत्र की डीएवीपी दर के अनुसार उसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कार्यवाही भी की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शाही ने सभी राजनैतिक दलों तथा मीडिया बंधुओं से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में सहयोग करें।
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