निःशुल्क खाद्यान्न वितरण को लेकर डीएम का सख्त आदेश

गोण्डा - जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जनपद के सभी कोटेदारों को आगाह किया है कि आगामी 15 फरवरी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत होने वाले निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा मानक से कम राशन देने की शिकायत पाई जाती हे तो सम्बन्धित कोटेदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि 31 जनवरी 2022 द्वारा माह फरवरी 2022 के प्रथम वितरण चक में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना एवं वितरण 02 फररी सेे 15 फरवरी के मध्य किया जाना है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निर्देश दिए गए हैं कि चना तथा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का ई-पॉस मशीनों के माध्यम से गुणवत्तापरक वितरण शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत कराते हुए समस्त आवश्यक वस्तुओं यथा खाद्यान्न, नमक, साबुत सुनिश्चित किया जायेगा। 
 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 15 फरवरी तक सम्पन्न होगा तथा इस अवधि में अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न ( 20 किलोग्राम गेहूँ व 15 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल) का निशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। 
 प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को खाद्यान्न किलोग्राम आयोडाइज्ड साबुत चना का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उपरोक्त पांचो वस्तुओं का वितरण एक साथ सुनिश्चित कराया नमक, 01 किलोग्राम के तथा 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन साथ-साथ 01 ऑयल जायेगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत पांचों सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर शिक्षा विभाग, विकास विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में तथा प्रत्येक 08 से 10 दुकानों पर ब्लॉक, तहसील व जिला स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करते हुए सभी नोडल अधिकारियों को सम्बन्धित विकता की दुकान पर उपस्थित रहकर तथा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को नियत तिथियों में भ्रमणशील रहकर नियमानुसार खाद्यान्न वितरण कराये जाने सम्बन्धी निर्देश दिए गए हैं। उचित दर दुकानों पर भारी भीड एकत्रित न हो, इसके लिए सभी नामित नोडल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट उचित दर विक्रेता की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करायेंगेे। उन्होंने कहा है कि यदि किसी विक्रेता के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो जिला पूर्ति कार्यालय, सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली या अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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