गोण्डा -आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी कुशलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जिला पंचायत सभागार में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के संबंध में व विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न करने के संबंध में बैठक की तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया तथा हिदायत दी।
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों से राजनैतिक पार्टियों को अवगत कराना ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि जनपद में पांचवें चरण में चुनाव होगा, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रातः 11बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा अवकाश के दिनों को छोड़कर। जिसमे निर्वाचन की अधिसूचना जारी किये जाने का 01 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को निर्वाचन की अधिसूचना, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम तिथि 08 फरवरी 2022 दिन मंगलवार, नाम निर्देशनों की जांच हेतु 09 फरवरी 2022 दिन बुधवार, नाम वापसी की अन्तिम तिथि 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, मतदान की तिथि 27 फरवरी 2022 दिन रविवार, मतगणना की तिथि 10 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार तथा 12 मार्च 2022 दिन शनिवार के पूर्व निर्वाचन कार्य पूर्ण करा लेने की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 15 जनवरी 2022 तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 2445713 है जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1311787 , महिला मतदाताओं की संख्या 1133780 व अन्य मतदाताओं की संख्या 146 है। 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 41132 है। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1661 कुल मतदेय स्थलों की संख्या 2915, जनपद में मतदाताओं का जेंडर रेशियो 864, जनपद में मतदाताओं को ईपी0 रेशियो 57.58 प्रतिशत है।
उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों व कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। पब्लिक रूट, किसी चैराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन में दो व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी।
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के समस्त प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए, यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला प्रशासन हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर रहेगा।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सोनी, नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जंगजीत वर्मा, संजय सहाय, गिरिजा द्विवेदी सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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