गोण्डा - बीते 09.10.2015 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक बालिका के साथ स्कूल के टीचरो द्वारा छेड़छाड़ व डाटने फटकारने का अपराध कारित किया गया था जिससे क्षुब्ध होकर उक्त नाबालिक बालिका ने आग लगा कर आत्महत्या कर लिया गया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त दीपक फर्नाण्डो पुत्र किश्टीन निवासी आवास विकास कालोनी थाना को0नगर, जिला गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जघन्य अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रसाद द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अल्प समय मे ही उक्त अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने आजीवन कारावास व ₹20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
दीपक फर्नाण्डो पुत्र किश्टीन निवासी आवास विकास कालोनी थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-703/2015, धारा 305 भा0द0वि0 व 9(च)/10 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
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