गोण्डा - जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों को अभ्यर्थी बनाये जाने पर अभ्यर्थी के चयन के 48 घंटे के अन्दर प्रारूप सी-7 पर समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं पार्टी वेबसाइट पर सूचनाएं प्रकाशित करानी होगीं। तत्पश्चात उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटे के अंदर राजनैतिक दलों द्वारा प्रारूप सी-8 पर सूचनाएं भारत निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपेक्षा की है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आपराधिक मामले वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की दशा में आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर विभिन्न माध्यमों में प्रकाशन कराने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर भी सूचनाएं अपलोड कराने के साथ ही आयोग को समय से सूचनाएं प्रेषित कराएं।
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