विधानसभा निर्वाचन एवं कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जिले में धारा-144 लागू

गोण्डा - विधान सभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने अवगत कराया है कि कतिपय व्यक्तियों, संस्थाओं, राजनैतिक दलों द्वारा जनपद में धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर उन्माद उत्पन्न कर शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिसके दृष्टिगत जनपद क्षेत्रान्तर्गत संभावित साम्प्रदायिक, राजनैतिक उपद्रव, उन्माद आदि प्रतिकूल विधि व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने तथा विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा कुत्सित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दुष्कृत्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता विदित होती है, ताकि जनपद हाथरस में जन सामान्य के मध्य कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये। मैं संतुष्ट हूॅ कि उपरोक्त के संबंध में उक्त संभावित अवसरों पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आम मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को क्षति पहुँचने, लोक शान्ति विक्षुब्ध होने तथा राजकीय कार्य में अनुचित बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना स्पष्ट है तथा त्वरित निवारण हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। 
जिला मजिस्ट्रेट श्री शाही ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 10 मार्च तक जनपद गोण्डा की सीमा क्षेत्रान्तर्गत सर्व-साधारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लागू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी आग्नेयास्त्र, धारदार, हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्रास्त्र या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। उक्त प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी अथवा डन्डे ध्छड़ी के सहारे चलते हों। कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा, ध्वनि की तीव्रता मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं होगी और न ही उत्तेजक भाषा में भाषण आदि देगा और न आम जनता व्यक्ति को उत्तेजित करने का प्रयास करेगा। इस अवधि में बिना अनुमति सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबन्धित रहेंगे तथा पारम्परिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहों को प्रचारित नहीं करेगा या कराएगा और न ही इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता, विभिन्न वर्गों, संप्रदायों के मध्य घृणा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस बनाकर सभा नहीं करेगा न ही इसमें भाग लेगा। यह प्रतिबन्ध शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवार लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित करेगा, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों मतदान स्थलों पर किसी के प्रति अपमान जनक भाषा अथवा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे आदि लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शांति भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत या दीवार या किसी अन्य स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के कंकड़ पत्थर, ईंट के टुकडे, कांच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री अथवा ऐसी कोई वस्तु एकत्र नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुॅचायी जा सके। कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों पर बंदूक, रायफल, पिस्टल, चाकू तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ जैसे-तेजाब आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा और न ही अपने पास रखेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात राजकीय पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें और कोई भी धरना-प्रदर्शन आदि बिना सक्षम मजिस्ट्रेट को पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियोंध्कर्मचारियों व पुलिस फोर्स तथा धार्मिक स्थलों एवं परम्परागत प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा। ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जायेगी, जिससे विभिन्न जातियोंध्समुदायों धार्मिक भाषाई समूहों के बीच मौजूदा मतभेद बढे अथवा उनके बीच आपसी तनाव पैदा हों। कोई भी व्यक्ति आवागमन के साधन जैसे-रेल, रोडवेज, सड़क यातायात, विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि जैसे-महत्वपूर्ण आवश्यक जनहित की सेवाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न करायेगा। मतदान में ऐसी गतिविधियां निषिद्ध हैं, जिन्हें भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध माना गया है, जैसे- रिश्वत देना, अनुचित प्रभाव डालना, मतदाताओं को धमकाना, किसी अन्य मतदाता का मत डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान जनसभा करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र ले जाना और लाना, प्रतिबन्ध रहेगा। मतदान के दिन मतदान स्थल पर या मतदान केन्द्रों के पास पहचान पर्ची वितरण के रूप में पोस्टर, ध्वज, प्रतीक या किसी भी अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों में लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। ये स्थानीय कानूनों, क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की स्थानीय अपेक्षाओं और मौसम, त्योहारों, परीक्षा अवधि आदि जैसे अन्य प्रासंगिक बातों के अधीन होगी। कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं तथा दुकानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों सरकारी कार्यालयों आदि को जबरदस्ती बंद करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही उसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक, शिक्षण संस्थाओं आदि स्थानों पर न तो आतिशबाजी का प्रयोग करेगा न ही करायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे पम्फलेटध्पर्चे, बोर्ड आदि का प्रकाशन, वितरण आदि नहीं करेगा, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को क्षति पहुॅचाने की सम्भावना होती हो। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के दौरान मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा, न करने के लिये प्रेरित करेगा। दिनांक 15 जनवरी, 2022 तक कोई रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस तथा रैली व नुक्कड़ सभाओं का आयोजन नहीं किया जायेगा। इसके पश्चात मा0 निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। रात्रि 08ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे के बीच किसी भी प्रकार की रैलियों एवं जनसभाओं का आयोजन नहीं किया जायेगा। किसी भी राजनैतिक दल को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। किसी भी प्रस्तावित सभाध्सभा के लिये लाउडस्पीकर हेतु सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा मस्जिद, मन्दिर, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि पूजा स्थलों का मंच के रूप में राजनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क पर न तो मंच बनाकर वक्तव्य देगा और न ही सड़क को क्षतिग्रस्त कर स्वागत द्वार आदि बनायेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति पर या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवारों आदि पर बैनर, हैण्ड बिल पोस्टर चिपकाने, नारे आदि को बिना किसी पूर्व अनुमति के ना ही लिखेगा और न लिखवायेगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा अथवा उसके समर्थक द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के राजकीय कार्यालय, धार्मिक स्थान, विद्युत, टेलीफोन विभाग आदि की दीवारों खम्भों इत्यादि पर न तो किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी नारे स्लोगन आदि लिखे जाएंगे और ना ही पोस्टर व होर्डिंग आदि लगाये जायेंगे। किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी को ध्वजदंड बनाने, ध्वज टॉगने, सूचनायें चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवार आदि का किसी भी प्रकार से बिना अनुमति के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी प्रत्याशी, व्यक्ति के विरूद्ध किसी की सम्पत्ति के विरूपण की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसको धारा-144 का उल्लंघन समझा जायेगा। कोविड- 19 से संबंधित अपेक्षित आचरण, कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों तथा निर्गत एस0ओ0पी0 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रात्रि कालीन कर्फ्यू का शत्प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 की गम्भीरता से दृष्टिगत चुनाव प्रचार हेतु मा0 चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। समस्त राजनैतिक दलोंध्निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी गाइड लाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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