गोण्डा - जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निःशुल्क दाल, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्ति विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी श्री शाही ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 12 दिसंबर से प्रारंभ होकर 20 दिसंबर तक सम्पन्न होगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेंहू व 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 कि0ग्रा0 गेंहू व 02 कि0ग्रा0 चावल) का निशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत केवल खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जनपद के अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत कार्डधारकों को प्रति कार्ड 01 कि0ग्रा0 साबुत चना, 01 कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड नमक एवं 01 ली0 रिफाइंड सोयाबीन आयल का निशुल्क वितरण किया जायेगा। आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइंड सोयाबीन आयल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। कार्डधारक इन तीनों वस्तुओं को अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेगें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजनान्तर्गत वितरण के अन्तिम तिथि 20 दिसंबर होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मो0 ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत द्वितीय वितरण चक्र में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेंहू व 02 कि0ग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण सम्पन्न होगा।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त जन सामान्य एवं लाभार्थियों को सूचित किया है कि वे माह दिसम्बर 2021 के प्रथम वितरण चक्र में अपने उचित दर दुकान से खाद्यान्न के साथ-साथ 01 कि0ग्रा0 साबुत चना, 01 कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड नमक एवं 01 ली0 रिफाइंड सोयाबीन ऑयल निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। यदि खाद्यान्न के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो जिला पूर्ति अधिकारी गोण्डा के कार्यालय के दूरभाष संख्या-05262-230352 के साथ-साथ तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
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