गोण्डा - ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक पद की नियुक्ति के मामले में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा गड़बड़ी किए जाने की विभिन्न स्तरों से आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए डीएम मार्कण्डेय शाही ने सख्त आदेश जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी ग्राम प्रधान द्वारा नियमों का उल्लंघन या पक्षपात कर नियुक्ति करने की शिकायत सही पाई जाएगी तो सम्बन्धित ग्राम प्रधान के साथ-साथ वहां के पंचायत सचिव के विरूद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के साथ नियमों व मानकों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए इसमें यदि किसी भी ग्राम प्रधान द्वारा नियमों को दरकिनार करके नियुक्ति की गई तो वह प्रधान व पंचायत सचिव कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में यदि मानक व नियमों का विचलन हुआ तो ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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