विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन।

गोण्डा - उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में आज दिनांक-20.07.2021 को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा वर्चुअल मोड से किया गया।       वर्चुअल वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) गोण्डा में निरूद्ध किशोर सूरज जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चिकित्सीय परामर्श के अनुसार किशोर सूरज को दवा उपलब्ध करायी गयी। वर्तमान में किशोर सूरज स्वस्थ है। सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित ऐसे बच्चे, जिन्होंने अपने माता-पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख-रेख एवं पालन-पोषण करने वाला कोई नही है, उन बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा उक्त योजना प्रारम्भ की गयी है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं और देश के भविष्य के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो भविष्य के साथ-साथ उनका वर्तमान भी नीचे गिर जाता है। बालकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से दबाना नहीं चाहिए, यदि किसी कारणवश ऐसा करना मजबूरी हो तो उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे शिक्षा, भोजन, आवास, वस्त्र आदि। एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के स्तम्भ मजबूत होने चाहिए, बच्चे राष्ट्र के स्तम्भ होते हैं, यदि वे कमजोर होते हैं तो राष्ट्र भी कमजोर होता है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी।       इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा के प्रभारी अधीक्षक रमा शंकर कनौजिया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे।

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