गोण्डा - बीते 29 जनवरी 2019 को थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालिका के साथ अभियुक्त विनीत सिंह पुत्र शिवशंकर सिहं निवासी वैश्यपुरवा डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ने दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एन0एस0ए0 की भी कार्यवाही की गयी थी। जघन्य अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई । मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार हे0का0 दीनबंधु दुबे द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने आजीवन कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता-
01 विनीत सिंह पुत्र शिवशंकर सिहं निवासी वैश्यपुरवा डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 15/2019 धारा 376 (2च) भा0द0वि0 व 5(ड.)/6 थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
Tags
Gonda