निर्माण श्रमिक आपदा राहत योजना का लाभ पाने के लिये कराये आधार वेरिफिकेशन

गोण्डा -उपश्रमायुक्त देवीपाटन मण्डल रचना केसरवानी ने बताया है कि उ.प्र.भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत व बोर्ड द्वारा निर्धारित कट आफ डेट 30 अप्रैल 2021 तक अद्यतन नवीनीकृत व आधार वैरीफाइड निर्माण श्रमिकों को आधार बेस पेमेंट के माध्यम से आपदा राहत योजना के अंतर्गत एक हजार रुपए का हितलाभ बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा रहा है परंतु ऐसे पंजीकृत अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक,जिनका आधार वैरीफाइड नही है उन अवशेष निर्माण श्रमिकों का आधार वेरिफिकेशन करने के उपरांत योजना अंतर्गत भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों से यह अपील की है कि वे जनसेवा, लोकवाणी केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं बोर्ड के ओपेन पोर्टल पर अपना आधार कार्ड सत्यापित करा सकते हैं अथवा किसी भी कार्यदिवस में अपने श्रमिक पहचान पत्र ,आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति के साथ कार्यालय उपश्रमायुक्त देवीपाटन मंडल में संपर्क कर सकते हैं।

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