चार महीने से न्याय के लिये भटक रही गैंगरेप पीड़िता,आरोपियों को गिरफ्तारी न होने से परेसान।

गोण्डा - जिले में करीब चार महीने पहले एक महिला के साथ हुऐ गैंगरेप के संबंध में पीड़िता आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के काफी चक्कर लगाने के बाद भी उसकी फरियाद ना सुने जाने पर महिला पुलिस अधीक्षक के यहां पेश हुई और मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगायी, किंतु यहां से भी उसे न्याय नहीं मिला।जिससे न्यायालय की शरण लेने पर अदालत के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वहीं आरोपितों को हाईकोर्ट ने अरेस्ट स्टे देने से इंकार कर दिया ,फिर भी इलाकाई पुलिस गैंगरेप के आरोपियों पर मेहरबान है।
घटना जिले के थाना इटियाथोक की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विगत 13 फरवरी को रात करीब साढ़े नौ बजे एक महिला शौच से वापस घर जा रही थी। आरोप है कि इटियाथोक बाजार निवासी राजू, गुड्डू व बबलू पुत्रगण ताज मोहम्मद एवं एक और अज्ञात व्यक्ति ने महिला के साथ बलात्कार किया। महिला के शोर मचाने पर उसकी मां अन्य लोगों के साथ पहुंची तो सभी लोग जानमाल की धमकी देते हुए भाग गये। पीड़िता थाने पर शिकायत करने पहुंची तो वहां पुलिसकर्मियों ने उसकी एक न सुनी और थाने से से भगा दिया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को 16 फरवरी 2021 को व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया और कार्रवाई की गुहार लगायी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जहां अदालत ने 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश 26 फरवरी को थानाध्यक्ष इटियाथोक को दिया। जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई लेकिन चार महीने बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। गैंगरेप पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है।
प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दूबे का कहना है कि गैंगरेप की घटना की अभी विवेचना चल रही है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अरेस्ट स्टे की अपील खारिज कर दी, इसलिए विवेचना महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि कोई बेकसूर जेल न चला जाए।

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