बाल विवाह निषेध,करें सभी इसका पालन,अन्यथा सजा एवं दण्ड का है प्राविधान

गोण्डा-जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने निदेशक महिला कल्याण, विभाग के हवाले से बताया है कि जनपद में अक्षय तृतीया (14 मई 2021 को प्रस्तावित) के अवसर पर होने वाले सम्भावित बाल विवाह पर निगरानी बनाये रखने तथा उन्हें रोकने हेतु रणनीति तैयार कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस सम्बंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 100000.00 रुपये का अर्थदण्ड अथवा दोनों का प्राविधान है।
      श्री सिंह ने सभी से अपेक्षा की है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर सम्भावित बाल विवाहों पर निगरानी बनाये रखे तथा उन्हें रोकने हेतु रणनीति तैयार कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं बाल विवाह की किसी भी घटना के संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी गोंडा,181 चाइल्ड हेल्पलाइन1098/112को इसकी सूचना दे सकते है। जिससे कि बाल विवाह करने वाले के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।

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