गोण्डा (रमेश पाण्डेय)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश, गोण्डा परवेज अहमद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा की सचिव सुषमा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला कारागार, गोण्डा से प्राप्त 104 अन्तरिम जमानत सम्बन्धी प्रार्थना पत्र, जिनमें बन्दियों की अधिकतम सजा 07 वर्ष तक है, उन पर विचारोपरान्त कुल 79 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर 60 दिन के अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया। सभी को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर वे सक्षम न्यायालय में आत्म समर्पण करेगें अन्यथा उनके साथ विधिक कार्यवाही की जायेगी।