नामांकन पत्र खरीदने अथवा दाखिल करने से मना किया तो होगी जेल - जिला निर्वाचन अधिकारी

गोण्डा-जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों को सूचित किया है कि यदि उन्हें नामांकन पत्र खरीदने से कोई भी वंचित करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम के नंबर 05262- 230125 अथवा संबंधित विकासखंड के रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल सूचित करें।  
  जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन लड़ने की इच्छा रखने वाले किसी भी प्रत्याशी को यदि कोई भी व्यक्ति धमकी देता है अथवा पर्चा खरीदने से मना करता है या नामांकन दाखिल करने से मना करता है या इसमें ब्लॉक के किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा नामांकन पत्र खरीदने से मना किया जाता है अथवा पर्चा देने से मना किया जाता है तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम में देने के साथ प्रत्येक ब्लॉक पर तैनात रिटर्निग ऑफिसर को तत्काल दी जाए।
   उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में सबको निर्वाचन लड़ने का अधिकार है और यदि कोई व्यक्ति किसी को पर्चा खरीदने से मना करता है या नामांकन दाखिल करने से मना करता  है तो यह बहुत ही गंभीर अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वह अधिकारी हों या कर्मचारी अथवा कोई भी व्यक्ति हो, तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशीगण आगामी 8 अप्रैल के दोपहर एक बजे तक नामांकन पत्र खरीद सकते हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form