शराब पिलाने से मौत पर प्रत्याशी व समर्थक पर दर्ज होगा हत्या का केश,शराब बेचने वाले व पीने वाले के खिलाफ होगी कठोर कार्यवाही- जिला मजिस्ट्रेट

गोण्डा- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 को सकुशल, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही तथा एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने धनबल व शराब के बल पर जीत की मंशा पाले हुए प्रत्याशियों तथा किंग मेकर्स को कड़ा संदेश दिया है।
डीएम व एसपी द्वारा कड़े शब्दों में सभी भावी प्रत्याशियों को सचेत किया गया है कि शराब बांटने के विचार से भी बचें। वर्तमान परिदृश्य में अवैध स्रोत से जहरीली शराब प्राप्त होने की सम्भावना अधिक है। यदि अवैध शराब पिलाने से कोई जनहानि व स्वास्थ्य हानि होती है, तो सम्बन्धित प्रत्याशी एवं उसकी पूरी टीम के विरूद्ध हत्या तथा हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखाया जायेगा और यदि इस प्रकार शराब पीने के बाद कोई व्यक्ति उत्पात करता है, तो उत्पाती व्यक्ति पर अभियोजन के साथ-साथ उसे शराब पिलाने वाले पक्ष पर भी दुष्प्रेरण का अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। डीएम व एसपी ने सभी प्रत्याशियों में आश्वस्त किया कि हम सब चुनाव में शराब के माध्यम से प्रलोभन नहीं देेंगे एवं ऐसी सूचना प्राप्त होने पर फोटो, वीडियो प्रशासन को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायेंगे।

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