निर्वाचन व मतगड़ना के दौरान मृत्यु होने पर मिलेंगे 15 लाख,हथियारों से मृत्यु पर सरकार देगी 30 लाख।

गोण्डा-जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि शासनादेश के प्रावधानानुसार पंचायतों के निर्वाचन के दौरान मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में अनुग्रह राशि दिए जाने के व्यवस्था है कि जिसके तहत प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 15 लाख रूपए, ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बाॅम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि मेें मृत्यु की दशा में 30 लाख रूपए, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बाॅम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि के दौरान दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता जैसे पूरी आंख, हाथ, पैर आदि की पूरी दिव्यंागता की दशा में 15 लाख रूपए तथा किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की अस्थाई दिव्यांगता जैसे पूरी आंख, हाथ, पैर आदि की पूरी दिव्यांगता) की दशा में साढ़े सात लाख रूपए की आर्थिक अनुग्रह राशि का भुगतान मृत्यु की दशा में मृतक के उत्तराधिकारी को तथा दिव्यांगता की दशा में सम्बन्धित निर्वाचन कार्मिक को भुगतान की जाएगी।

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