कोरोना को लेकर जिले में सख्ती,बिना मास्क के न्यायालय परिसर में प्रवेश रहेगा वर्जित,बढ़ी सतर्कता।

गोण्डा - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय,गोण्डा द्वारा आमजनमानस को सूचित करते हुए बताया गया है कि, वर्तमान समय में कोविड -19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए  जनपद न्यायाधीश,गोण्डा के आदेशानुसार न्यायालय परिसर में आने वाले सभी वादकारियों,अधिवक्ताओं,क्लर्को तथा न्यायालय के कर्मचारियों आदि को मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है । उक्त आशय की जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि अब बिना मास्क के न्यायालय परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा ।

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