लखनऊ - जिले में कोविड 19 के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा पूर्व में कोरोना काल में लगाए गए नियमों को पुनः कड़ाई से लागू करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। डीएम द्वारा जारी निर्देश के मुताविक प्रतिष्ठान संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि उनके यहाँ आने वाले ग्राहकों का नाम पता व मोबाइल नंबर अंकित किया जाए ताकि कोरोना की कड़ी को तोड़ने में प्रभावी कांट्रेक्ट ट्रेसिंग की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा लखनऊ में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। तथा प्रत्येक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर सेनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ में बगैर मास्क के किसी भी प्रतिष्ठान में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा ऐसा न करने की स्थिति में कठोर कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। जारी दिशा-निर्देशों निर्देशों का पालन ना करने पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई का भी निर्देश निर्गत किया गया है यह निर्देश कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।
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