दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को सश्रम 10 वर्ष का कारावास व 25,000/- अर्थदण्ड




 गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के 01 आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
          
 बीते 07.02.2017 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त शिवसरन मिश्रा उर्फ प्रधान मिश्रा पुत्र साधू मिश्रा निवासी ठाकुराइनपुरवा मौजा देवतहा थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा ने नाबालिंग लड़की को झासा देकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल यादव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹25,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियुक्त का नाम पता
01. शिवसरन मिश्रा उर्फ प्रधान मिश्रा पुत्र साधू मिश्रा नि0 ठाकुराइन पुरवा मौजा देवतहा थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 375/2017, धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 3/ 4 पास्को एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।
बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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