गोण्डा- उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देशानुसार वन स्टाप सेन्टर में महिलाओं के लिए समर्पित महिला सशक्तिकरण विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कृष्ण प्रताप सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की अध्यक्षता में किया गया ।
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित महिलाओं के सन्दर्भ में बताया गया कि आज का युग ऐसा युग है , जिसमें महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिये गये हैं । आज महिलाएं इस विकासशील भारत में विकसित बनाने के लिए अपना योगदान देती है , परन्तु फिर भी उन्हें कई बार अलग - अलग रूपों में प्रताड़ित किया जाता है तथा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है । महिला सशक्तीकरण पर जानकारी देते यह भी बताया गया कि वर्तमान में महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त है जैसे महिलाओं के कार्यस्थल पर छेड़ - छाड़ / यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार पुरुषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार , यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने का अधिकार पति अथवा रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार , कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सम्बन्धी लाभ का अधिकार , कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार , रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार , सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार , पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार व मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया तथा महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों की विधिवत जानकारी दी गयी । चन स्टाप सेन्टर गोण्डा की अधीक्षिका दीप शिखा द्वारा महिलाओं के अधिकार विषय पर जानकारी देते हुए मिशन शक्ति पर प्रकाश डाला गया तथा महिला एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण पर जानकारी दी गयी ।
इस अवसर पर स्वाति पाण्डेय केस वर्कर , काउन्सलर निधि व रिचा जे ० पी ० यादव विधि सह परिवीक्षा अधिकारी , चन्द्र मोहन वर्मा संरक्षण अधिकारी , पंकज राव सामाजिक कार्यकर्ता , डा ० कुलदीप पाण्डेय फारेन्सिक एक्सपर्ट आदि अन्य कर्मचारीगण सहित महिलाऐं शिविर में उपस्थित रही।
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