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करनैलगंज/गोण्डा - तहसील क्षेत्र के थाना कटराबाजार अन्तर्गत एक गांव में जालसाजी कर भूमि हथियाने की फिराक में चार लोगों के विरुद्ध जालसाजी एवं मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला थाना कटरा बाजार क्षेत्र के ग्राम पंचायत पहाड़ापुर से जुड़ा है, जहां चर्चित भूमि प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर चार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में सावित्री पत्नी शिवकुमार निवासी देवा पसिया थाना कटरा बाजार ने बताया कि उनकी माता के चचेरे ससुर प्यारेलाल ने अपनी जमीन राजकुंवरि पत्नी राधेश्याम के नाम पर वसीयत कर दी थी क्योंकि उनके कोई पुत्र नही था और लड़कियां उनकी देखरेख नही करती थीं। प्यारेलाल की मौत के बाद प्यारेलाल की पत्नी जीवछा ने वरासत के आधार पर राजकुंवरि के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। जिसमें प्रार्थिनी की मां राजकुंवरि के वाद को सही मानते हुए एक सुलहनामा लिखा गया कि राजकुंवरि प्यारेलाल की बेटी राजेश्वरी को 14 बीघा व दामाद राधेश्याम को 6 बीघा जमीन बैनामा करेंगी। इसी सुलहनामा के आधार पर दिनाँक 22.7.1994 को तहसीलदार करनैलगंज ने वसीयतनामा को सही मानते हुए राजकुंवरि के नाम आदेश कर दिया। इसके पश्चात राजकुंवरि ने राजेश्वरी को 14 बीघा व राधेश्याम को 6 बीघा जमीन रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया जिसमे प्यारेलाल की पत्नी जीवछा हासिया गवाह हैं। उन्होंने बताया कि राजेश्वरी के मौत के बाद उनके पुत्रों के मन मे लालच समा गया। संधि पत्र व सही तथ्यों को छुपाते हुए माधवराज, राजेन्द्र कुमार व पंकज ने अपने सहयोगी संतोष पुजारी की मदद से दिनाँक 31.12.2014 व 16.01.2015 को फर्जी तरीके से आदेश पारित करवा लिया। जिस पर राजकुंवरि ने न्यायालय तहसीलदार के समक्ष वाद दायर कर पूर्व पारित आदेश को बहाल करने की मांग की। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय तहसीलदार ने संधि पत्र व अन्य तथ्यों के आधार पर दिनाँक 17.2.2016 को फैसला राजकुंवरि के हक में बहाल रखा। माधवराज आदि ने सही तथ्यों को छुपाते हुए उपरोक्त फैसले के विरुद्ध न्यायालय उपजिलाधिकारी करनैलगंज के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। इसी दौरान पहाड़ापुर गांव में चकबन्दी प्रक्रिया प्रभावी हो गई जिससे माधवराज आदि द्वारा की गई अपील अवैट हो गई। मामले को अपने हाथों से जाता देख उक्त आरोपियों ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर जालसाजी व कपटपूर्ण रूप से फर्जी तरीके से सरकारी अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जबकि सरकारी अभिलेख में दर्ज आदेश की पत्रावली गायब है। जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा थाना कटरा बाजार को आदेशित किया गया कि मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी क्रम में थाना कटराबाजार में चार लोगों के विरुद्ध जालसाजी कर भूमि हथियाने की फिराक के मामले में जालसाजी एवं मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसकी विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक एस के वर्मा द्वारा की जा रही है।
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