गोण्डा - जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने समस्त राजनैतिक दलों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किये जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सख़्ती से अनुपालन किया जाए। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के अलावा सिर्फ दो व्यक्तियों को ही नामांकन कक्ष में जाने की अनुमति होगी तथा वाहन नामांकन स्थल से 200 मीटर दूरी तक ही ले जाने की अनुमति होगी।
Tags
Gonda