गोण्डा - भारत निर्वाचन आयोग एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गतिमान विधान सभा सामान्य निर्वाचन -2022 की प्रक्रिया के दौरान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ( SDMA ) के प्रतिबन्धों तथा कोविड महामारी के दौरान लोगों के इकट्ठा होने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रोड शो, पद-यात्रा , साइकिल / बाइक / वाहन रैली तथा जुलूस आगामी 22 जनवरी, 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे तथा आयोग द्वारा पुनः समीक्षा के पश्चात अग्रेतर निर्देश जारी किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों , सम्भावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन सम्बन्धी रैलियॉ दिनांक 22 जनवरी , 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगी। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ( SDMA ) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है. आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए है। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी , 2022 को विधान सभा निर्वाचन 2022 हेतु निर्गत पुनरीक्षित विस्तृत गाइडलाइंस में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे ।
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