गोण्डा - जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय के उपरान्त कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सिनेशन आदि बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निर्देश दिये गये हैं कि आगामी 31 जनवरी तक रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल ,बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस प्रतिबन्धित रहेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची दिनांक 27 जनवरी, 2022 को अन्तिम हो जायेगी। अतः 28 जनवरी, 2022 से 08 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची दिनांक 31 जनवरी, 2022 को अन्तिम हो जायेगी। इसलिए दिनांक 01 फरवरी, 2022 से 12 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा डोर-टु-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार हेतु उन्हें पूर्व से ही नोटीफाई कर दें। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 08 जनवरी 2022 को निर्गत पुनरीक्षित विस्तृत गाइडलाइन्स में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
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